Friday, November 4, 2016
Thursday, November 3, 2016
नागरिक सुरक्षा कोर
नागरिक सुरक्षा कोर युद्ध के दौरान यह एक सामाजिक/ कल्याणकारी सेवा एजेंसी है और प्रभावित व्यक्तियों/ आपदाओं क्षेत्र, आपदाओं, प्रमुख दुर्घटनाओं के दौरान एवम् सांप्रदायिक परेशानियों आदि में शांतिकाल में सुविधाऐं प्रदान करता है।
नागरकि सुरक्षा का मुख्य कार्य स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना, जन सामान्य को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देना व उन्हें जागरूक करना, अभ्यास/प्रदर्शन का आयोजन करना, नगर व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की नागरिक सुरक्षा योजनायें तैयार व पुनरीक्षित करना, हाउस होल्ड रजिस्टरों का रख-रखाव आदि हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले अभियानों व जन कल्याण के कार्यो में सक्रिय सहयोंग दिया जाता है। नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार 12 सेवाओं का गठन किया गया है।
1. मुख्यालय सेवा | 2. संचार सेवा | 3. वार्डेन सेवा |
4. हताहत सेवा | 5. अंग्निशमन सेवा | 6. प्रशिक्षण सेवा |
7. बचाव सेवा | 8. कल्याण सेवा |
9. पूर्ति सेवा
|
10. शव निस्तारण सेवा | 11. साल्वेज सेवा | 12. डिपों एवं परिवहन सेवा |
आपात काल में इन सेवाओं के संचालन का उत्तरदायित्व नागरिक सुरक्षा विभाग के समन्वय से उन अन्य विभागों का है जो शांतिकाल में इन सेवाओं से संबंधित कार्यो के संचालन हेतु उत्तरदायी हैं।
संचार सेवा :
आपातकाल में इस सेवा के लिये आवश्यक जनशक्ति की पूर्ति नागरिक सुरक्षा विभाग के वैतनिक स्टाफ के साथ-साथ विभिन्न विभागों में समान कार्यशैली वाले स्टाफ से की जाती है।हवाई आक्रमण के पूर्व, उसके दौरान तथा समाप्ति पर विभिन्न नागरिक सुरक्षा सेवाओं को सक्रिय करने एवं जनता को समय से पूर्व हवाई आक्रमण की चेतावनी प्रसारण आदि हेतु संचार सेवा का गठन किया गया है। इस सेवा के महत्व व आवश्यकता को देखते हुए इसका दायित्व "उपनियंत्रक" तथा नगर के "जिला प्रबन्धक, दूरसंचार" का निर्धारित किया गया है। यह सेवा नगर की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार नियंत्रण/उपनियंत्रण केन्द्रों की स्थापना, वाह्य एवं आन्तरिक संचार के साधनों की उपलब्धता एवं उन्हें क्रियाशील बनाये रखने तथा वैकल्पिक साधन के रूप में संदेशवाहकों की भर्ती के दायित्व का निर्वहन करती है।
वार्डेन सेवा:
यह सेवा पूर्णतया स्वयंसेवकों द्वारा गठित की जाती है। स्थानीय क्षेत्र का ठोस एवं सही ज्ञान रखने वाले, प्रभावपूर्ण, साहसी व्यक्तित्व वाले सक्षम एवं समाजसेवी व्यक्तियों को इस सेवा का स्वयंसेवक बनाया जाता है, जिन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के अनुसार चीफ वार्डेन, डिप्टी चीफ वार्डेन, डिवीजनल वार्डेन, डिप्टी डिवीजनल वार्डेन, पोस्ट वार्डेन, डिप्टी पोस्ट वार्डेन, सेक्टर वार्डेन पदनाम दिये गये हैं जिनका कमान अधिकारी "चीफ वार्डेन" होता है। यह सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ़ है जो अन्य सेवाओं के लिए आवश्यक स्वयंसेवकों की भर्ती, प्रतिक्षण, स्थानीय स्तर पर जन सामान्य के बीच हवाई हमले की चेतावनी का प्रसारण, आश्रय की व्यवस्था, हवाई आक्रमण से हुई क्षति का अनुमान लगाने, फायर ब्रिगेड एवं नियंत्रण/उपनियंत्रण केन्द्रों को क्षति की सूचना देने, अफवाहों का खण्डन करने, बचाव एवं राहत से जुड़े व्यक्तियों को सहायता एवं मार्गदर्शन देने, बिना फटे बमों की सूचना देने, प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने तथा स्थानीय स्तर पर जन-सहयोग प्राप्त करने, ब्लैक आऊट/प्रकाश प्रतिबन्ध लागू कराने तथा शासन द्वारा दिये गये निर्देशों को जनता तक पहुंचाने व क्रियान्वयन कराने में सहयोग करने का कार्य करती है।
इस सेवा के कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए इसे जनता एवं शासन के बीच की कड़ी के रूप में महत्व प्राप्त है।
Subscribe to:
Posts (Atom)